राजधानी में 7 क्लब और बार के लाइसेंस तीन दिन के लिए सस्पेंड
रायपुर – जिला प्रशासन ने देर रात तक चलने वाले बार और क्लब संचालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर रात 12 बजे के बाद भी चालू रहने वाले सात बार के लाइसेंस तीन दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं।
लाइसेंस निलंबित किए गए बार-क्लबों में जूक पब, मोका, फ्लोरेंस, हाइपर क्लब, रॉयल रिट्रीट, सेमरॉक, और द सिमर्स बार शामिल हैं। इन सभी का लाइसेंस तीन दिनों के लिए निलंबित किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का पुन: उल्लंघन करने पर इनका लाइसेंस पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है।

पुलिस की कार्रवाई
रायपुर के वीआईपी रोड और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने हाल ही में होटल, बार और कैफे संचालकों पर भी कार्रवाई की है। आधी रात के बाद की गई जांच में 11 संचालकों और मैनेजरों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर मंदिरहसौद, विधानसभा, माना और अभनपुर क्षेत्रों में 50 से अधिक होटल, ढाबा और फार्महाउस संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। इन नोटिस में अवैध नशा, गुमाश्ता एक्ट उल्लंघन और नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़ा करने जैसी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी गई है।
गुमाश्ता एक्ट का हो रहा था उल्लंघन
गौरतलब है कि पुलिस ने पहले भी गुमाश्ता एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर डेढ़ दर्जन से अधिक कारोबारी संस्थानों का लाइसेंस निरस्त करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। कई संस्थानों में अवैध रूप से नशे का सामान परोसे जाने की भी आशंका जताई गई थी।

