आज रात 12 बजे से पटाखों पर रोक
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बैन आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक रहेगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हृत्रञ्ज ने कहा कि यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था।
आदेश के मुताबिक जिन शहरों-कस्बों में हवा की क्वालिटी मॉडरेट या इससे नीचे के लेवल पर है, वहां प्रदूषण रहित पटाखे बेचे जा सकते हैं। लेकिन दिवाली, छठ, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे मौकों पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की छूट होगी। यह 2 घंटे राज्य सरकारों की तरफ से तय समय के मुताबिक होंगे। अगर राज्यों की तरफ से कोई समय तय नहीं किया गया हो तो दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक रहेगा। जिन शहरों-कस्बों में हवा की क्वालिटी ठीक है, वहां पटाखों पर बैन ऑप्शनल होगा। लोकल अथॉरिटी चाहें तो अपने हिसाब से गाइडलाइंस तय कर बैन लगा सकती हैं।