कैबिनेट के बड़े फैसले: धर्मांतरण पर सख्ती, भर्ती परीक्षा में नकल रोकने का कानून, कई नए विधेयकों को मंजूरी
रायपुर – त्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कक्ष में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम विषयों पर निर्णय लेते हुए विभिन्न नए विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
धर्मांतरण पर सख्त कानून की तैयारी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस कानून का उद्देश्य राज्य में किसी व्यक्ति को बल, प्रलोभन, कपट, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है।
राजनीतिक आंदोलनों के 13 मामले वापस होंगे
मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन मामलों की अनुशंसा मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा की गई थी।
सोलर और बायोगैस परियोजनाओं को अनुदान
कैबिनेट ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दरों को मंजूरी दी।
सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1.50 लाख रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा।
वर्ष 2026-27 से निविदा दर का 30% या 1.50 लाख रुपये (जो कम हो) अनुदान दिया जाएगा।
घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर) के लिए 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र का अनुदान तय किया गया है।
पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर खत्म
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिसके तहत संपत्ति पंजीयन पर लगाया गया अतिरिक्त उपकर समाप्त कर दिया जाएगा। यह उपकर पूर्व में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के लिए लगाया गया था, जो अब संचालित नहीं है।
कई अन्य विधेयकों को भी मंजूरी
बैठक में निम्न महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई –
छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 (संशोधन) विधेयक 2026
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026
नया कर्मचारी चयन मंडल बनेगा
राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी व गैर-तकनीकी पदों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा, जो परीक्षाएं आयोजित कर उम्मीदवारों का चयन करेगा।
भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने का कानून
कैबिनेट ने लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
भू-राजस्व संहिता में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ जमीन
कैबिनेट ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इस जमीन पर अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

