बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- ‘दोषी का घर गिराना गलत’
दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर मध्यप्रदेश समेत राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते। वह तय नहीं कर सकते की कौन दोषी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने की है।
सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे।
कोर्ट ने बुलडोजर मामले पर कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमानी रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफसर अपने मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकते। किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर छीना जा सकता।