RAIPUR NEWS : जिला अधिवक्ता परिषद ने केंद्रीय जेल में चलाया विधिक सहायता कार्यक्रम, कहा – अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं
रायपुर। RAIPUR NEWS : अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जिला इकाई द्वारा आज केंद्रीय जेल रायपुर में जिला अध्यक्ष अधिवक्ता उमाशंकर वर्मा के अगुवाई में विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें छोटे मामले, प्रतिबंधात्मक धाराओं और जमानत के अभाव में लंबे समय से जेल में विरुद्ध बंदियों को शीघ्र रिहाई करवाने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ता परिषद के अधिवक्तागण बंदियों से रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को सुनी और उन्हें कानूनी सलाह भी दिया गया।
इस दौरान जिला अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष अधिवक्ता उमाशंकर वर्मा ने कहा हमारी संस्था अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद देशभर में विधिक सहायता का कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में आज हम सब आपके बीच मौजूद है। न्याय ही हमारा परम धर्म है कि नीति के अनुसार आप लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग करने यहां पहुंचे है और हर संभव आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने कहा की दुनिया का सबसे अच्छा कानून , भारत का कानून है, भारत में सुधारात्मक कानून है, जो अपराधियों को सुधरने का मौका देता है, समाज के मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर देता है क्योंकि आप सब लोग समाज के अभिन्न अंग है, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं। उन्होंने कहा छोटे छोटे मामले में, जमानत के अभाव में लंबे समय से जेल में निरुद्ध बंदियों की चिंता राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू जी ने भी किया है जिनसे भी प्रेरणा लेकर अधिवक्ता परिषद ने न्याय दिलाने का यह कदम आगे बढ़ाया है।
इस दौरान अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने कहा की न्याय शास्त्र का यह प्रमुख सिद्धांत है कि 10 में से 9 आरोपी भले ही छूट जाए पर एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए इसी कड़ी पर हम सब आप सब लोगों को न्याय दिलाने और न्याय व्यवस्था में सहयोग करने के लिए आप सबके बीच में आए है। इसके पूर्व जेल उप अधीक्षक श्रीमती मधु सिंह ने अधिवक्ता परिषद के सदस्यों को पुष्प कुछ देकर सम्मान किया । कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता जानकी बिल्थरे ने और अधिवक्ता सुशीला साहू ने किया वहीं कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन अधिवक्ता झरना साहू ने किया।
कार्यक्रम के पश्चात सभी अधिवक्ता गण रायपुर के एसडीएम कार्यालय पहुंचे प्रतिबंधात्मक धारा 107/16, 151 जा. फौ. में निरुद्ध अपराधियों की जानकारी ली और उन्हें रिहा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है । वहीं अधिवक्ता परिषद के द्वारा जमानत के अभाव में निरुद्ध आरोपियों को भी जल्द ही जमानत का व्यवस्था कर रिहा कराया जाएगा।
आज के विधिक सहायता कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिलाअधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष अधिवक्ता उमाशंकर वर्मा , कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक, अधिवक्ता परिषद के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी, अधिवक्ता सुनील पटेल, अधिवक्ता जानकी बिल्थरे, अधिवक्ता रेखा बघेल, अधिवक्ता झरना साहू, अधिवक्ता संगीता साहू, अधिवक्ता सुशीला साहू एवं अधिवक्ता उर्वशी घोष सहित बड़ी संख्या बंदी और जेलकर्मी उपस्थित थे।