छत्तीसगढ़ : रियल स्टेट कारोबार में बूम…छोटे ज़मीनों की ढाई लाख से ज़्यादा रजिस्ट्री
छत्तीसगढ़ शासन ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छोटे भूखंडों के पंजीयन पर लगी रोक को हटाकर 5 डिसमिल से कम के छोटे भूखंडों के पंजीयन की अनुमति दी गई है
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छोटे भूखंडों के पंजीयन पर लगी रोक को हटाकर 5 डिसमिल से कम के छोटे भूखंडों के पंजीयन की अनुमति दी गई है इसके फलस्वरूप ई-पंजीयन प्रणाली में आवश्यक प्रावधान किया गया है।
पंजीयन विभाग ने जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक कुल 2,67,612 छोटे भूखंडों के दस्तावेजों का पंजीयन किया है। पंजीयन विभाग द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण विलेखों का पंजीयन किया जाकर राज्य के लिए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में राजस्व अर्जन का कार्य किया जाता है।
चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्त विभाग की ओर से निर्धारित राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रूपये 1650 करोड़ है। एक अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक पंजीयन विभाग द्वारा 902.79 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष की इसी अवधि की राजस्व प्राप्ति 636.66 करोड़ रूपए की तुलना में 41.80 प्रतिशत अधिक है।
इसी तरह से विभाग ने 1,46,888 दस्तावेजों को पंजीयन किया है जो गत वर्ष में पंजीबद्ध दस्तावेजों की तुलना में 30.30 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि पंजीयन शुल्क से प्राप्त राशि का राज्य शासन द्वारा विभिन्न विकास, निर्माण एवं सेवा कार्यों में व्यय किया जाता है।