सरकार ने मोटरयान अधिनियम में किया बड़ा बदलाव, एंबुलेंस को साइड नहीं दिया तो लगेगा इतने हजार का जुर्माना…
सरकार ने मोटरयान अधिनियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब भारी जुर्माना देना पड़ेगा।
रायपुर।सरकार ने मोटरयान अधिनियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब भारी जुर्माना देना पड़ेगा।
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया है।
बिना सीट बेल्ट और अतिरिक्त सवारी बैठाने पर भी हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार का जुर्माना देना होगा। एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर 5 हजार का फाइन लगेगा।
इन अपराधों में भी बढ़ा जुर्माना
राज्य में अनुमति से अधिक भार ढोने पर पकड़े जाने पर पहली बार में दस हजार रुपए। दो हजार प्रति टन देना होगा।
कामर्शियल ड्राइवर परिवहन विभाग के रोकने और वाहन का भार कराने से इनकार करता है, तो उसे 20-20 हजार भरने होंगे।
सवारी गाड़ियों में तय से अधिक यात्रियों को बिठाने पर पहली व दूसरी बार में 100-100 रुपए प्रति सवारी जुर्माना होगा।
सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 500 व दूसरी बार में हजार रुपए देने होंगे।
केंद्र ने पहली बार के लिए एक हजार जुर्माना तय किया है।
4 साल से कम उम्र का बालक बैठा हो तो तय गति सीमा पर गाड़ी नहीं चलाने पर 500-1000 रुपए जुर्माना देना होगा।
बाइक चालकों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन पर पहली व दूसरी बार में 500-500 रुपए देने होंगे।