सरकार ने मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की अवधि फिर बढ़ाई
नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट का वैधता को बढ़ा दिया है। अब मोटर व्हीकल के डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे। यानी जिन डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो गई है, वे अब वैध रहेंगे।
कोविड-19 को देखते हुए 30 मार्च 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक्सपायर हो चुके मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता को जून तक के लिए बढ़ा दिया था। 9 जून को फिर आदेश जारी कर अगस्त तक के लिए वैधता बढ़ाई थी।
तीसरी बार अगस्त में डॉक्यूमेंट्स की वैधता को बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया था। अब मंत्रालय ने चौथी बार मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता बढ़ाई है। मंत्रालय ने वैधता बढ़ाने के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भेज दी है।1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच एक्सपायर डॉक्यूमेंट वैध रहेंगे।