‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक2020’ आज से होगी लागू, जबरन धर्म परिवर्तन मामले में मिलेगी 10 साल की कैद
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार आज से ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020’ को लागू करने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह ने इसकी जानकारी दी। बता दे इस विधेयक में शादी के लिए अथवा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने पर कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी एवं बलपूर्वक विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा।’’ उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा।