December 24, 2024

‘नेशनल लोक अदालत’ में सुने जाएंगे 1100 से अधिक प्रकरण, न्यायालय में उपस्थिति होकर और वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी होगी सुनवाई

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रायपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देश पर आज जिला न्यायालय रायपुर एवं रायपुर जिले के अन्य तहसील न्यायालयों में नेशनल ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश श्री रामकुमार तिवारी के मार्गदर्शन में इस नेशनल लोक अदालत में रायपुर जिला न्यायालय में कुल 32 खंडपीठ बनाई गई है, जो लगभग 1100 प्रकरणों की सुनवाई करेगी।

कोरोना महामारी संकमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में इस नेशनल लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही यदि कोई पक्षकार या अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के बजाय न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर मामले का निराकरण कराना चाहेगा तो वे न्यायालय में उपस्थित होकर भी अपने मामले का निराकरण करा सकता है। कोरोना से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी से यह अपील की गई है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता दे जिससे उनकी और अन्य व्यक्तियों की संकमण से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम स न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, एवं राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क सचिव उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया की इस लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन में संबंधित मामले के पक्षकारों और अधिवक्ताओं के मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराए गए हैं और सभी पक्षकारों और अधिवक्ताओं को पूर्व से ही उनके मामले की सुनवाई करने वाले खंडपीठ की वीडियो लिंक उपलब्ध करा दी गयी है, जिसके माध्यम से पक्षकार घर बैठे 12 दिसम्बर की नेशनल लोक अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ कर अपने मामले को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करा सकेगें। इसके अलावा यदि कोई पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर भी अपने मामले का निराकरण कराना चाहे तो वह न्यायालय में उपस्थित होकर भी अपने मामले का निराकरण करा सकता है।

इस नेशनल लोक अदालत के संबंध में और अधिक जानकारी प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष कमांक 0771-2420077 जिला न्यायालय रायपुर की बेवसाइट https://districts.ecourts.gov.in/raipur पर भी प्राप्त की जा सकते है। इस वेबसाइट पर सुनवाई करने वाली खण्डपीठों के नाम उनकी वेब लिंक और प्रत्येक न्यायालय में एक हेल्पडेस्क का मोबाइल नंबर दिया गया है, जिससे पक्षकार संबंधित न्यायालय के हेल्पडेस्क के मोबाइल पर संपर्क करके अपने मामले और सनवाई के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। यदि किसी पक्षकार के पास वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से जुड़ने के लिये साधन उपलब्ध ना हों तो ऐसा पक्षकार व्हाटसएप वीडियो कालिंग के माध्यम से भी न्यायालय से जुड़ सकते है या अपने अधिवक्ता के कार्यालय से भी न्यायालय से जुड़ सकते है। प्रत्येक खंडपीठ हेतु निर्धारित हेल्पडेस्क नंबर पर व्हाट्सएप वीडियो कालिंग की जा सकती है और न्यायालय से जुड़ा जा सकता है।

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