छत्तीसगढ़ के इस जिले में 12 साल बाद लागू हुआ गोमास्ता एक्ट, बंद रही दुकानें
गरियाबंद: गोमास्ता एक्ट 12 साल बाद हुआ प्रभावशील। गोमास्ता एक्ट की कडाई बंद रही दुकाने। व्यापारियों ने दिया स्वतह समर्थन। कोरोनाकाल में गोमास्ता एक्ट लागू करने की प्रशासनिक कड़ाई के असर से सालों बाद व्यापारिक जगत में इस एक्ट का खौफ नजर आया। लिहाजा रविवार को साप्ताहिक रूप से कारोबार बंद रहे। गोमास्ता एक्ट का पालन लंबे समय से नहीं किया जा रहा था। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी जारी करते हुए पिछले कुछ सप्ताह से एक्ट को शत-प्रतिशत लागू करने के लिए कड़ी चेतावनी भी दी थी। बंद नही करने पर कडी कार्रवाई के निर्देश पर कारोबारियों के बीच हडक़ंप मच गया।
बताया जाता है कि गोमास्ता एक्ट के तहत सप्ताह में एक दिन व्यवसाय बंद करने का प्रावधान है। वहीं दुकानों में कार्यरत कर्मियों को इस एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश देने की भी शर्तें लागू है। गरियाबंद शहर में गोमास्ता के चलते व्यापारिक मार्गों में सन्नाटा रहा। सराफा बाजार में भी आज व्यवसाय बंद रहे। इधर कई बड़े दुकानों में तालाबंदी होने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि एक्ट का पालन नहीं करने पर प्रशासन काफी सख्त है। नगर पालिका और श्रम विभाग द्वारा लगातार दुकान बंद करने के लिए कारोबारियों को हिदायत दी गई थी। प्रशासनिक स्तर पर इस कानून को लागू करने के लिए पालिका और श्रम विभाग पुलिस विभाग तैनात थे । एक्ट के कारण मुख्य चौक-चौराहों में भी वीरानी जैसी स्थिति रही।