Breaking news: राज्यों को लॉकडाउन के लिए लेनी होगी से अनुमति, गृह मंत्रालय, ने LOCKDOWN के संबंध में जारी किए नए दिशानिर्देश
नई दिल्ली: देश में कोरोना के मामले लगातार जारी हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय ने आज बुधवार को निगरानी नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी गाइडलाइन के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा।
जारी दिशानिर्देश के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। मंत्रालय का मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है।