March 6, 2026

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा: कांग्रेस ने किया जोरदार स्वागत

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रायपुर – छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर सेंट्रल जेल से करीब 170 दिन बाद रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी रही। ढोल-नगाड़ों के साथ चैतन्य का स्वागत किया गया और उत्साहित कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधों पर बैठाकर नारेबाजी की।

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे और बेटे की रिहाई के बाद खुद कार चलाकर उन्हें साथ ले गए। भूपेश बघेल ने कहा कि बेटे की गिरफ्तारी उसके जन्मदिन पर हुई थी, जबकि रिहाई पोते के जन्मदिन के आसपास हुई है। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि परिवार और समर्थकों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिली है।

चैतन्य बघेल को पिछले साल 18 जुलाई को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद सितंबर में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ACB/EOW ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। तब से वे जेल में बंद थे। उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में विस्तृत सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिस पर अब कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि सह-आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान पर भरोसा किया गया, लेकिन उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे कानून के “चुनिंदा इस्तेमाल” का उदाहरण बताया और कहा कि इससे जांच की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

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