March 7, 2026

छत्तीसगढ़ SIR: 27.34 लाख नाम हटे, 6.42 लाख मृत, 19.13 लाख शिफ्टेड, चुनाव आयोग की ओर से जारी जानकारी

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रायपुर – छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को शुद्ध करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के दौरान राज्यभर से कुल 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) जमा किए गए थे।

ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद सामने आए आंकड़े काफी अहम माने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। यह कार्रवाई विभिन्न कारणों के आधार पर की गई है, ताकि सूची में केवल वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम ही शामिल रहें।

चुनाव आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार—

  • 6 लाख 42 हजार 234 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी।
  • 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता ऐसे पाए गए जो या तो स्थानांतरित हो चुके थे या लंबे समय से अनुपस्थित थे।
  • 1 लाख 79 हजार 43 मतदाता एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज पाए गए।

इन सभी मामलों में सत्यापन के बाद नाम हटाने की कार्रवाई की गई है।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (Chhattisgarh State Election Commission) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है।

वेबसाइट लिंक: https://election.cg.gov.in/ASDList/

ऑनलाइन नाम देखने के अलावा, ऑफलाइन जांच के लिए मतदाता अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी संपर्क कर सकते हैं।

EPIC नंबर से ऐसे करें नाम की जांच

मतदाता ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम इन जानकारियों के जरिए खोज सकते हैं—

  • EPIC नंबर (Voter ID Number)
  • जिला
  • विधानसभा क्षेत्र
  • वार्ड या गांव
  • बूथ नंबर

EPIC नंबर डालने के बाद कैप्चा भरकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि नाम सूची में है या नहीं।

जो मतदाता पूरी बूथ लिस्ट डाउनलोड कर नाम जांचना चाहते हैं, वे विधानसभा और भाग संख्या के अनुसार सूची डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके लिए—

  1. जिला और विधानसभा सीट चुनें।
  2. विधानसभा का चयन करते ही सभी भाग संख्या की सूची खुल जाएगी।
  3. अपने वोटर कार्ड पर दर्ज भाग संख्या के सामने “देखें” पर क्लिक करें।
  4. कैप्चा भरने के बाद संभावित कटने वाले नामों की सूची डाउनलोड हो जाएगी।

दावे और आपत्तियों की समय-सीमा

यदि किसी मतदाता का नाम गलती से कट गया है या सूची में किसी तरह की त्रुटि है, तो वह 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।
दावों और आपत्तियों की सुनवाई व सत्यापन 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा।

सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम जरूर जांचें, ताकि भविष्य में मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

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