पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड: आरोपी ठेकेदार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका
बीजापुर – चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सड़क निर्माण कार्य से जुड़े विवाद में ठेकेदार की याचिका को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया।
कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है और इसका हल अनुबंध की धारा 28 के तहत अरबिट्रेशन से निकाला जाएगा।
आरोपी ठेकेदार ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उसने 37 लाख रुपये की सुरक्षा निधि जब्त किए जाने और 10% जुर्माना लगाए जाने को अनुचित बताया।
ठेकेदार ने यह भी मांग की थी कि उसे 2.58 करोड़ रुपये के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमति दी जाए।
यह विवाद नेलसनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड निर्माण से जुड़ा है। ठेका रद्द किए जाने के बाद ठेकेदार ने इसे अदालत में चुनौती दी। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट विवादों में सीधे अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अनुबंध की धारा 28 में साफ प्रावधान है कि किसी भी तरह के विवाद का निपटारा अरबिट्रेशन प्रक्रिया के तहत ही होगा।
इसलिए याचिकाकर्ता को अनुबंध में बताए गए कानूनी उपायों या अन्य उपलब्ध रास्तों का सहारा लेना होगा। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए ठेकेदार को वैकल्पिक उपायों की छूट दी।

