समय-सीमा पर कार्य नही करने पर पटवारी निलंबित
न्यायधानी में समय सीमा में कार्य नहीं करने वाले पटवारी को विजय भारत साहू को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में विजय भारत साहू का मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलतरा नियत किया गया है।
उच्च न्यायालय बिलासपुर में दर्ज प्रकरण के तहत् गठित टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में किये गये उल्लेख अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर में छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत् व्यपर्वतन हेतु उपरोक्त प्रचलित प्रकरण में पटवारी हल्का नंबर 41 मौजा सिरगिटटी के पटवारी विजय भारत साहू के द्वारा समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रकरण का समय-सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया जा सका है।
इस प्रकार हल्का पटवारी के द्वारा कार्य में लापरवाही किया गया।गठित टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् पटवारी हल्का नंबर 41 सिरगिट्टी में पदस्थ हल्का पटवारी विजय भारत साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में विजय भारत साहू का मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलतरा नियत किया जाता है। इस कार्रवाई के बाद अब उम्मीद है कि अन्य सभी क्षेत्र के पटवारी अपने कार्य में कंप्यूटर लाकर उसे समय पर पूरा करेंगे।