कलार समाज बस्तर संभाग अपने सामाजिक नियमावली में प्रत्येक पंचवर्षीय कार्यकाल पश्चात् आम सवजातियो के बीच महासभा का आयोजन
कलार समाज बस्तर संभाग मुख्यालय ग्राम जुगानी कलार ज़िला कोंडागांव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कलार समाज बस्तर संभाग अपने सामाजिक नियमावलीत में प्रत्येक पंचवर्षी कार्यकाल पश्चात आम स्वजातियों के बीच महासभा का आयोजन करने जा रहा है, इस दौरान नियमावली के तहत सामाजिक नियमों में संशोधन या नया नियम जोड़ने का अधिकार मात्र महासभा को है। किन्तु डडसेना कलार समाज के द्वारा विगत दिनों कांकेर अलबेला पारा में एक बैठक अयोजित कर दोनों समाज में रोटी बेटी का एक तरफा प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसमें हमारे समाज के वर्तमान पदाधिकारी शामिल भी नहीं थे और अखबार में खबर प्रकाशित करा दिया गया कि जिसके कारण दोनों समाज में आपसी मतभेद उत्पन्न होने लगी है।
प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कलार समाज मुख्यालय जुगानी के द्वारा कहा गया है कि दोनो समाज के विलय में आपत्ति नहीं है किन्तु इसका प्रक्रिया है हमारे कलार समाज में विगत महासभा वर्ष 2019-20 में कुछ नियमों में संशोधन करते हुए नया नियम प्रस्ताव पारित कर नियमावली के पंचम संस्करण में उल्लेखित किया गया है कि डडसेना समाज के अंतरजाति के श्रेणी में माना जावे, जिसका मुख्य कारण डडसेना कलार समाज के द्वारा पूर्व दोनों समाज के बीच युवक युवती दाम्पत्य जीवन में शामिल होते थे तो उन्हें दण्ड लिया जा रहा था । इसके अलावा दोनों समाज की संयुक्त बैठक अयोजित किया गया था जिसमें सकारात्मक सहयोग भी नही मिलने की दशा में “महासभा कलार समाज बस्तर संभाग इंडसेना समाज को अंतर जाति की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव पारित कर नियमावली में मान्यता प्रदान किया था । अब आगामी पंचवर्षीय चुनाव में प्रस्ताव के बाद ही नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान में डडसेना कलार समाज के द्वारा कलार समाज शादी के लिए बेटी लेने देन में विराम दिया है।