December 24, 2024

भानुप्रतापपुर उप चुनाव -8 दिसम्बर को मतों की गिनती, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 5 दिसम्बर को डाले गए वोटों की गिनती 8 दिसम्बर को होगी।

Voter-List

रायपुर।भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 5 दिसम्बर को डाले गए वोटों की गिनती 8 दिसम्बर को होगी। कांकेर के भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सवेरे आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मतों की गिनती के लिए स्ट्रांग-रूम खोले जाने की कार्यवाही सुबह सात बजे प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता की उपस्थिति में किया जायेगा। डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ होने के 30 मिनट के बाद ईवीएम के वोटों की गणना की जाएगी।

मतों की गिनती के लिए गणना हॉल में 14 टेबल लगाए जाएंगे। 19 राउंड में मतगणना संपन्न होगी। ईवीएम मशीनों के वोटों की अंतिम राउंड की गिनती के तत्काल बाद पांच मतदान केंद्रों का रेण्डम आधार पर चयन कर वीवीपैट पर्ची की गिनती की जाएगी। प्रत्येक मतगणना टेबल के समीप बेरीकेडिंग के बाहर गणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था होगी। उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता बेरीकेडिंग के बाहर से ही एक टेबल से दूसरे टेबल पर आना-जाना कर सकेंगे।

मतगणना हॉल में ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर बनाया गया है। मीडिया प्राधिकार पत्र धारी मीडियाकर्मी मोबाइल फोन मतगणना स्थल में ले जा सकते हैं, किन्तु मतगणना हॉल में नहीं। मीडिया कर्मी मीडिया केन्द्र में ही अपना मोबाइल जमा कर मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकेंगे।

मतगणना केन्द्र के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए त्रिस्तरीय घेराबंदी की जाएगी। गणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र को ‘‘पैदल यात्री क्षेत्र’’ के रूप में निर्धारित किया गया है। इस परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध होगा। मतगणना के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी फोटो प्रवेश पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के पहले घेरे को पार करने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना परिसर के बाहर एवं भीतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतगणना केन्द्र के अन्दर बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, अन्य नशीला पदार्थ, लाइटर, पेन और धारदार वस्तु लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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