CG: निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य शासन को जारी किया नोटिस
आय से अधिक संपत्ति और भष्ट्राचार के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है।
बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति और भष्ट्राचार के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब किया है. इसी दौरान कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है.
छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले के आरोपी और निलंबित एडीजी जीपी सिंह को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया था। फिर रायपुर लाया गया।
ईओडब्ल्यू ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी सिंह के खिलाफ पिछले वर्ष 29 जून को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईओडब्ल्यू के दल ने एक जुलाई से तीन जुलाई के मध्य उनके और करीबियों के लगभग 15 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई कर 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया था। उसके बाद से जीपी सिंह फरार चल रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी दरवाजा खटखटाया था। मगर वहां से राहत नहीं मिली थी।