December 25, 2024

Covid-19: इस जिले के ब्लॉक में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र रहेंगे बंद, जानिए नई गाइडलाइन

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जिले के डौंडीलोहारा में कोरोना के बढ़ते मामले के नाइट कर्फ्यू लगाया गया है

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बालोद। जिले के डौंडीलोहारा में कोरोना के बढ़ते मामले के नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जो कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा। यह आदेश कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जारी किया है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए आशंकि प्रतिबंधों पर समीक्षा की गई। इसके फलस्वरुप जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है

जानिए नई गाइडलाइन

  1. डौण्डी क्षेत्र अंतर्गत रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू किया जाता है।
  2. कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी।
  3. पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलंेस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत नियमित समय अनुसार संचालित रहंेगे।
  4. विकासखण्ड डौण्डी अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
  5. कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना, जोन कार्यालय, नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।
  6. कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।
  7. समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
  8. विकासखण्ड डौण्डी अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाईबे्ररी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
  9. वेक्सीनेशन कार्य हेतु 15 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है।
  10. कक्षाओं का संचालन आॅनलाईन माध्यम से किया जा सकता है।
  11. सार्वजनिक स्थलांे मंे फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
  12. उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर निगम, थाना, अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
  13. विकासखण्ड डौण्डी अंतर्गत सभी माॅल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरंेट, आॅडिटोरियम, मैरिज हाॅल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
  14. विकासखण्ड डौण्डी रेल्वे स्टेशन व सड़क मार्ग से राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियांे को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा, अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैंपलिंग, टेस्टिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारंटाईन रहना पडेगा।
  15. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जाँच कराना तथा जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन होना अनिवार्य होगा।
  16. रिपोर्ट पाॅजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
  17. यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पाॅजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधित समस्त दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  18. विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगें तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  19. समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक आवश्यक बैठक आयोजन न करें, अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए अथवा वीडियो काॅफ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करें।
  20. समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय हेतु मास्क, सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये हुए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय, वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं, सेवाओं का विक्रय किया जाए। उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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