सौ फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाहॉल, शादी में भी बढ़ी क्षमता
Covid19 संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को ध्यान में रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है।
धमतरी। Covid19 संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को ध्यान में रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है।
जारी आदेश के तहत जिले में सभी तरह के सिनेमा गृह / हॉल अपनी शत-प्रतिशत क्षमता के अनुरूप कोविड नियमों का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। सामुहिक समारोह, कार्यक्रम जैसे विवाह इत्यादि खुले मैदानों में अपनी शत-प्रतिशत क्षमता अनुसार आयोजित किए जाने की अनुमति दी गई है।
जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि बंद हॉल / भवन में सामुहिक समारोह/कार्यक्रम अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत के अनुरूप ही कोविड नियमों का पालन करते हुए किए जाने की अनुमति होगी।
गौरतलब है कि 22 सितम्बर को जारी आदेश को विलोपित किया गया है, जिसमें विवाह तथा अन्य आयोजनों तथा कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 तथा अंत्येष्टी, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी
कलेक्टर ने जारी आदेश में साफ तौर पर निर्देशित किया है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी गाईडलाइन के परिपालन में समय-समय पर जारी आदेशों और निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।