IPS उदय किरण पर महासमुंद के कोतवाली में इन धाराओं के तहत किया गया मामला दर्ज…. सीआईडी करेगी जांच…..जाने पूरा मामला…
छत्तीसगढ़ में कुछ दिन ही पूर्व अपने ड्राइवर की पीटाई करने वाले IPS की मुश्किल बढ़ते जा रही है.
रायपुर।छत्तीसगढ़ में कुछ दिन ही पूर्व अपने ड्राइवर की पीटाई करने वाले IPS की मुश्किल बढ़ते जा रही है…..महासमुंद के तत्कालीन सीएसपी उदय किरण पर महिला बालीबाल खिलाड़ी की शिकायत पर महासमुन्द के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गयी हैं। 19 जून 2018 को खेल मैदान में दो पक्षो में हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट की एफआईआर दर्ज करवाई थी। बाद में मामले में एक्ट्रोसिटी की धारा भी जोड़ी गयी थी। दूसरे पक्ष से बाली बाल खिलाड़ी भी एफआईआर दर्ज करवाने पहुँची थी।आरोपो के अनुसार पुलिस ने दूसरे पक्ष का एफआईआर दर्ज नही किया और एफआईआर के लिए पुलिस वालों के कहने पर हाथ पकड़ कर महिला से हुज्जत करते हुए अश्लील गाली गलौच किया।
महिला खिलाड़ी के समर्थन में पहुँचे महासमुन्द विधायक विमल चोपड़ा व उनके समर्थकों पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था। बालीबाल खिलाड़ी ने इसकी शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की पर कार्यवाहि नही होने से हाइकोर्ट में याचिका लगाई जिसमे जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए आईपीएस समेत दो अन्य पुलिस कर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे। जिस पर आईपीएस उदय किरण समेत अन्य पुलिस कर्मीयो ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे हटा लिया और एफआईआर दर्ज करने के साथ ही राज्य की सीआईडी से विवेचना करवाने तथा विवेचना का सुपरविजन सीनियर आईपीएस से करवाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महासमुन्द के कोतवाली थाने में आईपीएस उदय किरण,एसआई समीर डुंगडुंग और कांस्टेबल छत्रपाल सिंग पर धारा 323,294,506,34 354 के तहत अपराध दर्ज कर लिया हैं। एफआईआर के बाद मामले की अग्रिम विवेचना हेतु डायरी सीआईडी को भेज दी हैं।
ये पूरा प्रकरण साल 2018 का है, जब तत्कालीन विधायक विमल चोपड़ा अपने कुछ समर्थकों के साथ महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्ववहार के मामले में FIR दर्ज करानी चाही थी, लेकिन प्रकरण में मामला दर्ज नहीं होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गयी थी। कोर्ट ने भी आईपीएस उदय किरण, सब इंस्पेक्टर समीर डुंगडुंग व छत्रपाल सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज जांच के निर्देश दिये थे, लेकिन इसी बीच उदय किरण ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों 27 सिंतबर को बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए आईपीएस सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिये।
इस मामले में पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा ने कहा कि बच्चियों के साथ हुए छेड़छाड़, दुर्व्यव्हार और मारपीट के मामले में पुलिस अपने ही अधिकारी को बचाने में लगी थी। अब उन सभी को न्याय मिलेगा, जिन पर लाठियां बरसाई गई थी। उन्होंने कहा कि मिनी स्टेडियम की जो मूल घटना थी, उस मामले में भी एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। इस संबंध में जल्द ही कदम उठाया जाएगा।