राज्य सरकार ने भविष्य निधि को लेकर किया निर्देश जारी, आगामी तीन महीनों में होगा इतने परसेंट ब्याज का निर्धारण
रायपुर। सरकार ने राज्य भविष्य निधि के ब्याज दरों का निर्धारण कर दिया है।
रायपुर। सरकार ने राज्य भविष्य निधि के ब्याज दरों का निर्धारण कर दिया है। राजस्व मंडल के अध्यक्ष ने सभी कमिश्नर और कलेक्टरों को पत्र जारी कर राज्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर की जानकारी देते हुए वित्त विभाग के संयुक्त सचिव शारदा वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों से जारी आदेश में कहा है, कि राज्य शासन निम्नांकित निधियों में अभिदाताओं की कुल जमा राशियों पर दिनांक एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक के लिए ब्याज दर 7.1प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया है।
ये निर्धारण सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी पेंशन निधियों पर लागू होगी। राज्य सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य शासन निम्नांकित अभिदाताओं की कुल जमा राशि पर दिनांक 1.10.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए 7.1प्रतिशत निर्धारित करता है।
क्या है भविष्य निधि
भविष्य निधि कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए होता है। भविष्य निधि खाते में कर्मचारी के अंशदान उसके संस्था में शामिल होने के बाद शुरू होता है। यह राशि नियमित तौर पर किया जाता है. इसे भविष्य निधि कहते हैं।