रायपुर| छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने ज़िला कलेक्टरों क़ो बैंक़ो के संचालन के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं| बता दें, बैंक अब 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे|
बता दें, केवल मेडिकल प्रयोजन, एलपीजी गैस ,पीडीएस और इंडस्ट्रीयल, वाणिज्यिक लेनदेन और मज़दूरी भुगतान की भी अनुमति होगी|