आप भी मोटर साइकिल पर बैठाते हैं बच्चे, तो हो जाएँ सावधान| देना पड़ सकता है भारी जुर्माना… जानें क्या है नियम?
भूपेश एक्सप्रेस डेस्क| नए मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी में गिना जाएगा। अगर आप दो लोग बाइक पर जा रहे हैं और आपके साथ कोई बच्चा भी है और उसकी उम्र चार साल से ज्यादा है, तो आपका चालान कट सकता है। दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट में चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी में गिना जाएगा और अगर कोई सिंगल व्यक्ति चार साल से ऊपर के बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है तो बच्चे का हेलमेट पहनना जरूरी है। ऐसा न करने पर सेक्शन 194A के हिसाब से 1000 रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
अगर अब आप कभी भी बाइक या स्कूटी पर निकले और आप दो लोग हैं, तो अपने साथ चार साल से ज्यादा की उम्र के बच्चे को न लें। वरना आपका चालान कट सकता है, इसमें भी आपको 1000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
देश में टू व्हीलर लाइसेंस दो लेवल पर दिया जाता है। इसमें पहला लेवल 16 से 18 साल तक की उम्र के लोगों के लिए है और दूसरा लेवल 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए होता है। इसी कारण 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी टू व्हीलर चला सकते हैं। हालांकि, उन्हें सिर्फ बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति दी गई है और इसमें यह शर्त भी है कि वाहन मैक्सिमम 50 cc का हो। जबकि दूसरे लेवल के लाइसेंस यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो लाइसेंस बनता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती है।