बड़ी खबर: राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलो पर नियंत्रण को लेकर गाईडलाईन जारी
रायपुर। कलेक्टर डॉ. एस.भारतीदासन ने रायपुर जिले के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। होली पर्व पर होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करना होगा।
अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे। जिला रायपुर अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन की ओर से समय-समय पर निर्धारित अर्थदंड किया जाएगा। अर्थदंड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत दिशानिर्देश के लिए यहां क्लिक करें