शराब पीकर वाहन चलाना ट्रेलर चालक को पड़ा महँगा, न्यायालय ने काटी 31 हजार का चालान
दंतेवाड़ा। यातायात पुलिस द्वारा बताया गया की जिले में लगातार यातायात नियमों के पालन हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसके बावजूद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाही की जा रही है ।
जिला दंतेवाड़ा में पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक पल्लव के दिशा-निर्देशन में चलाये जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान शराब के नशे में नो एंट्री जोन में गाड़ी चलाना ट्रेलर क्रमांक CG-07-2188 के चालक रविन्द्र यादव को महँगा पड़ा।
दरअसल, जब यातायात प्रभारी द्वारा ट्रेलर को बस स्टैंड से पीछा करते हुए न्यायालय चौक के पास पकड़कर वाहन चालक का एल्कोमीटर मशीन से एल्कोहल टेस्ट किया गया ।
वाहन चालक नशे में होना पाया गया जिसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 179, 115/194 के तहत माननीय न्यायालय में इशतगासा पेश किया गया था जहाँ आज वाहन चालक के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 31000/- रुपये का जुर्माना किया गया है आरोपी वाहन ट्रेलर चालक रविन्द्र यादव का लाइसेंस जप्त किया गया है जिसे निलंबन हेतु आर.टी.ओ.को भेजा जाएगा ।