Chinese Apps Ban: केंद्र सरकार ने 43 मोबाइल एप पर लगाई रोक, आईटी ऐक्ट की धारा 69A के तहत की गई कार्रवाई
नई दिल्ली; केंद्र सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है,जिनमें से अधिकतर चाइनीज हैं। इन्हें देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। आईटी ऐक्ट की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की गई है। सरकार की ओर से बताया गया है कि कार्रवाई यह इनपुट मिलने के बाद की गई है कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त हैं।
सरकार ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें अली सप्लायर्स मोबाइल ऐप, अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, लालामूव इंडिया, ड्राइव विद लालामूव इंडिया, स्नैक वीडियो, कैमकार्ड-बिजनेस कार्ड रीडर, कैम कार्ड- बीसीआर वेस्टर्न, सौउल, चाइनजी सोशल, डेट इन एशिया, वी डेट, फ्री डेटिंग ऐप, एडोर ऐप, ट्रूली चाइनीज, ट्रूली एशियन, चाइना लव, डेट माय एज, एशियन डेट, फ्लर्ट विश, गायज ओनली डेटिंग, टूबिट, वी वर्क चाइना, फर्स्ट लव लाइव, रीला, कैशियर वॉलेट, मैंगो टीवी, एमजीटीवी, वी टीवी, वीटीवी लाइट, लकी लाइव, टाओबाओ लाइव, डिंग टॉक, आईडेंटिटी वी, आईसोलैंड 2, बॉक्स स्टार, हैपी फिश, जेलीपॉप मैच, मंचकिन मैच, कॉनक्विस्टा ऑनलाइन शामिल हैं।
आईटी मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इससे पहले सरकार ने 29 जून को 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया था। इसके बाद 2 सितंबर को 118 और ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। चीन से सीमा पर तनाव के बीच इस सरकार की इस कार्रवाई को डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जाता है।