March 7, 2026

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का SIR: 23 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति का मौका

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रायपुर – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। 01 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसके तहत राज्य में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। इसके बाद मतदाताओं को नाम जोड़ने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण का गणना चरण 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस दौरान 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं के प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म छपवाकर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के माध्यम से घर-घर वितरित किए गए। अभियान में 33 जिला निर्वाचन अधिकारी, 90 ERO, 377 सहायक ERO, 734 अतिरिक्त सहायक ERO, 24,371 बीएलओ और बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स शामिल रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 38,846 से अधिक बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए गए। BLO-BLA बैठकों के माध्यम से मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूची साझा की गई। जिन मतदाताओं से गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हो सके, उनके नाम भी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराए गए, ताकि किसी प्रकार का संदेह न रहे।

01 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची सभी मतदान केंद्रों, जिला निर्वाचन कार्यालयों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी भी प्रदान की जाएगी।

प्रारूप मतदाता सूची पर 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। मतदाता वोटर पोर्टल voters.eci.gov.in, ECINET मोबाइल ऐप, या अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा।

जो भारतीय नागरिक 01 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे भी निर्धारित घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जांच के बाद ERO द्वारा विधिवत निर्णय लिया जाएगा।

यदि किसी मतदाता के विवरण पूर्व की निर्वाचक नामावली से मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित ERO द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे। जांच के बाद ही किसी भी मतदाता का नाम सूची से विलोपित किया जाएगा और इसके लिए स्पष्ट स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाएगा।

दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद भारत निर्वाचन आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि ERO के निर्णय से कोई असंतुष्ट होता है, तो वह पहले जिला मजिस्ट्रेट और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

निर्वाचन विभाग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 23 दिसंबर 2025 से वोटर पोर्टल, CEOC छत्तीसगढ़ की वेबसाइट, ECINET ऐप या अपने बीएलओ से संपर्क कर प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें और किसी भी त्रुटि या कमी की स्थिति में समय रहते दावा-आपत्ति दर्ज करें।

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