चैतन्य बघेल गिरफ्तारी मामला: ED ने जवाब के लिए मांगा समय, हाईकोर्ट में सुनवाई दो हफ्ते टली
छत्तीसगढ़ – शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद अगली सुनवाई दो हफ्ते के लिए टल गई।
बता दें, ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई 3 स्थित बघेल निवास से चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर ही गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में करीब 2100 करोड़ रुपये का कथित शराब घोटाला हुआ और इस पूरे फंड मैनेजमेंट में चैतन्य बघेल की प्रमुख भूमिका थी।
गिरफ्तारी के खिलाफ चैतन्य बघेल ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने 5 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को पहले 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजा, फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड दी। यह अवधि बढ़ाकर 18 अगस्त तक कर दी गई है, जब उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।

