बोर उत्खनन पर प्रतिबंध को अब हटा,मानसून के बाद कलेक्टर ने हटाया प्रतिबंध
रायपुर – राजधानी के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भीषण गर्मी के चलते जिले में लगाए गए बोरिंग खुदाई (बोर उत्खनन) पर प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है। मानसून की सक्रियता और वर्षा की शुरुआत के साथ रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने 1 जुलाई को यह आदेश जारी किया। इससे अब आम लोग फिर से बोरिंग खुदवा सकेंगे।
भीषण गर्मी और जलस्तर गिरने की वजह से 1 अप्रैल 2025 से रायपुर जिले में पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बोर खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक स्थितियों में ही कलेक्टर की अनुमति से बोरिंग की जा सकती थी। बिना अनुमति के बोरिंग कराने पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था। इस कारण जिले में प्राइवेट बोरिंग लगभग पूरी तरह ठप हो गया था।
हालांकि, प्रतिबंध हटने के बाद भी प्रशासन ने यह साफ किया है कि बोर खनन के दौरान सभी निर्धारित तकनीकी और कानूनी नियमों का पालन जरूरी होगा। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि अगर उनके पास पहले से जलस्रोत उपलब्ध है तो अनावश्यक बोरिंग से बचें, ताकि भूजल संतुलन कायम रह सके।

