राज्य सरकार का बड़ा फैसला: अब 24 घंटे और हफ्तेभर खुली रह सकेंगी दुकानें, छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत
रायपुर – छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए नया छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू किया गया है।
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में प्रभावी कर दिया है।
इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। श्रम विभाग के अनुसार, पहले का अधिनियम केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू था, लेकिन नया अधिनियम पूरे राज्य में प्रभावी होगा।
नए नियमों के तहत, यह कानून केवल 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें इस कानून के दायरे में आती थीं, जिससे छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव था।
दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है।
- न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये रखा गया है।
- पहले यह शुल्क मात्र 100 से 250 रुपये था।
छह महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल (shramevjayate.cg.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।

