निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी इतने रुपये ही कर पाएंगे खर्च
रायपुर – छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में महापौर/अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी है।
पांच लाख से अधिक जनसंख्या पर 25 लाख रुपये
राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में महापौर/अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपये, तीन लाख से पांच लाख जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए 20 लाख रुपये और तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए 15 लाख रुपये की सीमा तय की गई है।

नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपये निर्धारित
वहीं, 50 हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका परिषदों में महापौर/अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा 10 लाख रुपये और 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगरपालिका परिषदों के लिए 8 लाख रुपये तय की गई है। इसी तरह, नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम खर्च 6 लाख रुपये निर्धारित किया गया है

