सीनियर IPS जीपी सिंह के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, जीपी सिंह की बहाली का रास्ता हुआ साफ, इससे पहले हाईकोर्ट ने जीपी के खिलाफ सभी एफआईआर को किया था रद्द
रायपुर – छत्तीसगढ़ केडर के IPS जीपी सिंह की बहाली हो सकती है। कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। केंद्र को अब जीपी सिंह को बहाल करना होगा।
बता दें कि आय से अधिक सपंत्ति और राजद्रोह के आरोप में आईपीएस जीपी सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद केंद्र ने 21 जुलाई 2023 को जीपी सिंह को अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्ति दे दी थी। इसी के साथ ही सेवा से आईपीएस को बाहर भी कर दिया था। इस पर जीपी सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी।
क्या था आईपीएस जीपी सिंह का केस
बता दें कि ACB टीम ने जुलाई 2021 को आईपीएस जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले पर छापा मारा था। इसी के साथ ही राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य जगहों पर भी दबिश दी थी। इस रेड में 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज भी एसीबी की टीम को मिले थे। ACB ने जीपी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की उस समय की भूपेश सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद 8 जुलाई 2021 की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ।