December 23, 2024

4 रेड 5 कर्मचारी गिरफ्तार…छत्तीसगढ़ में ACB की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते उप पंजीयक, लिपिक, लोकपाल, सहायक लेखाधिकारी, पकड़ाए…

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रायपुर। छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम ने आज चार बड़ी कार्रवाई करते हुये रिश्वतखोर पांच रिशवतखोर कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई महासमुंद में उप पंजीयक सरायपाली को पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई रायगढ़ में शासकीय शाला खम्हार के लिपिक, तीसरी कार्रवाई लोकपाल जनपद पंचायत पेंड्रा जीपीएम और चौथी बड़ी कार्रवाई कबीरधाम के बोडला में सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत को पकड़ा गया।

उप पंजीयक, सरायपाली, जिला महासमुंद

प्रार्थी भूपेन्द्र पटेल, निवासी ग्राम बड़े पंधी, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में शिकायत की गई थी कि उनके पिता टीकाराम पटेल द्वारा दान पत्र के माध्यम से प्रार्थी की पत्नी योगिता पटेल के नाम पर लगभग 5 एकड़ जमीन करना चाहते थे। कार्यालय उप पंजीयक में सारी प्रकिया होने के बाद उप पंजीयक लिली पुष्पलता बैग द्वारा जमीन के दस्तावेज में हस्ताक्षर कर रिकार्ड में चढ़ाने के लिये प्रार्थी से 35,000 रु० रिश्वत की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता के निवेदन पर 26,000 लेने के लिये आरोपिया सहमत हुई। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन के पश्चात् आज 12 सितम्बर को ट्रेप आयोजित कर आरोपिया लिली पुष्पलता बैग एवं उसके सहयोगी शत्रुधन ताड़ी को प्रार्थी से 26,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के निवास स्थानों पर अनुपातहीन संपत्ति के संबंध में तलाशी की कार्यवाही जारी है।

उल्लेखनीय है कि लिली पुष्पलता बेग के विरूद्ध ब्यूरो में पूर्व में भी पद के दुरूपयोग का मामला जिसमें शासकीय पंजीयन राशि में हेरफेर कर केता को लाभ पहुंचाने के लिये अपराध कमांक 04/2018 बारा 7, 13 (1) (डी), 13(2) के तहत अपराध दर्ज कर चालान की कार्यवाही की गई थी। मामला वर्तमान में न्यायालय में विचारणाधीन है।

लिपिक, शासकीय शाला खम्हार, जिला रायगढ़

प्रार्थी ओमेन्द्र सिंह चौहान, शिक्षक द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो के बिलासपुर कार्यालय में शिकायत की गई थी कि उसकी पत्नी के सिर के ऑपरेशन के इलाज का लगभग 04 लाख रूपये का मेडिकल बिल पिछले 3 महिने से अधिक समय से लंबित था जिसे पारित कराने हेतु ओमप्रकाश नवरतन, सहायक श्रेणी-02, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, खम्हार, जिला रायगढ़ द्वारा प्रार्थी से 25,000 रु० रिश्वत की मांग की गई थी।

प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन के पश्चात् आज दिनांक 12.09.2024 को ट्रेप आयोजित कर आरोपी ओमप्रकाश नवरतन को प्रार्थी से 25,000 रु० रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया ।

लोकपाल, जनपद पंचायत पेण्ड्रा, जिला-गो.पे.म.

प्रार्थी रोशन सराफ, प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो के बिलासपुर कार्यालय में शिकायत की गई थी कि उसके विरूद्ध तालाब खुदाई के मामले की जाच पेण्ड्रा जनपद पंचायत के लोकपाल वेद पाण्डेय द्वारा की जा रही थी। मामले में जांच पूरी कर नस्तीबद्ध करने हेतु वेद पाण्डेय द्वारा प्रार्थी से 25,000 रिश्वत की मांग की गई थी।

प्रार्थी रिश्यत नहीं देना चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन के पश्चात् आज ट्रेप आयोजित कर आरोपी वेद पाण्डेय को प्रार्थी से 25,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया ।

ज्ञातव्य है कि उक्त आरोपी के विरूद्ध अवैध वसूली से परेशान होकर कार्यालय के कर्मचारियों ने कई बार पूर्व में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की थी। पूर्व में आरोपी बर्खास्त भी हो चुका है।

सहायक लेखाधिकारी, जनपद पंचायत, बोडला, जिला कबीरधाम

प्रार्थी मोती बैगा, ग्राम कुकरापानी, तहसील बोडला, जिला कबीरधाम द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो के रायपुर कार्यालय में शिकायत की गई थी कि उसकी पत्नी ग्राम पंचायत, कुकरापानी की सरपंच है। शासन द्वारा उसके ग्राम पंचायत को आगनबाडी भवन कार्य के लिये 11.69 लाख रूपए स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत धनराशि का आहरण जनपद पंचायत बोडला कार्यालय से होना था, लगभग 05.84 लाख रूपए ग्राम पंचायत को जारी भी कर दिये गये थे। परन्तु कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी नरेन्द्र कुमार राउतकर द्वारा अगली किश्त जारी करने हेतु 01 लाख रूपए रिश्वत की मांग की गई थी।

प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन के पश्चात आज 12 सितम्बर को ट्रेप आयोजित कर आरोपी नरेन्द्र कुमार राउतकर को प्रार्थी से 1 लाख रूपए रू० रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

ज्ञातव्य है कि उक्त आरोपी जनपद के अन्य ग्राम पंचायतों के सरपंचों से पूर्व में ही 1-1 लाख रूपए ले चुका था। सभी ग्रामों के सरपंच एकजुट होकर एसीबी में शिकायत किये थे जिस पर कार्यवाही की गई है। आरोपी के निवास स्थानों पर अनुपातहीन संपत्ति के संबंध में तलाशी की कार्यवाही जारी है।

सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

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