हाईकोर्ट ने शार्ट अटेंडेंस मामले में मेडिकल छात्र को दी राहत, कहा Extra क्लॉस लगाकर कराए कोर्स
हाईकोर्ट ने शार्ट अटेंडेंस के मामले में MBBS के एक छात्र को परीक्षा से वंचित करने के मामले में सिम्स के डीन डॉ. केके सहारे को तलब कर उसे परीक्षा में सम्मिलित करने का आदेश दिया । छात्र का नाम लोकेश अहुजा हैं. छात्र ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फरियाद लगाई। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने मामले की सुनवाई के दौरान सिम्स के डीन को तलब कर विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित करने का आदेश दिया।
बता दें क़ि कोर्ट ने एनएमसी के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी मेडिकल छात्र का अटेंडेंस शार्ट है, तो उसके अभिभावक और उसे नोटिस के माध्यम से सूचित कर एक्सट्रा क्लॉस लगा उसका कोर्स कराना है। छात्र को बिना नोटिस इस तरह परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकता है।