March 10, 2026

सट्टा का सिंडीकेट संचालित करने वाला मुख्य सरगना मन्नू नत्थानी सहित कुल 03 गिरफ्तार,रायपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

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रायपुर – जिले में जुआ सट्टा एवं ऑनलाइन सट्टा पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को निर्देशित किया गया है।

इसी तारतम्य एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पण्डरी क्षेत्रांतर्गत मोवा स्थित अशोका आयकन सोसायटी में अभिनन्दन नत्थानी उर्फ मन्नू नत्थानी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाईन सट्टा संचालन हेतु आई.डी. बनाकर, आई.डी बांटकर ऑनलाईन सट्टा का सिंडिकेट संचालन कर रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देवचरण पटेल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी पण्डरी को आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देवचरण पटेल एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना पण्डरी पुलिस की संयुक्त टीम मुखबीर द्वारा बताये अशोका आयकन सोसायटी स्थित फ्लैट में जाकर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान मकान में 02 व्यक्ति उपस्थित मिलें, जिन्होने पूछताछ में अपना नाम अभिनन्दन नत्थानी उर्फ मन्नू नत्थानी तथा कैलाश ठाकरे होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे लैपटॉप को चेक करने पर उनके द्वारा जेम्स-777, लकीबुक91 डॉटकॉम एवं अन्य ऑनलाईन सट्टा एप में आई.डी. बनाकर ऑनलाईन सट्टा संचालित करना पाया गया। पूछताछ पर दोनों के द्वारा अपने साथी अश्वनी शर्मा सहित अन्य के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में ऑनलाईन सट्टा का सिंडीकेट संचालित करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अश्वनी शर्मा की भी पतासाजी कर पकड़ा गया। 

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 नग मोबाईल फोन, 02 नग लैपटॉप, मैकबुक, 01 नग साउण्ड मिक्सर डिवाईस, नगदी रकम 2,80,000/- रूपये जुमला कीमती लगभग 8,00,000/- रूपये तथा 20 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन डिटेल का रिकॉर्ड जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध थाना पण्डरी में अपराध क्रमांक 179/23 धारा 4(क) जुआ एक्ट, छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 06, 07 एवं 66डी आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल भेजा गया।

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