April 27, 2026

मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज की याचिका

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मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका को सूरत सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है

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गुजरात। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका को सूरत सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। गुरुवार को सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस यानी खारिज।

जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर राहुल ने दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील कर सकते है।

बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका लगा है।

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