नोटिस के बाद मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित… इतने दिनों के लिए किया गया निलंबित
खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स में कार्यवाही लगातार की जा रही है
कोण्डागांव। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स में कार्यवाही लगातार की जा रही है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. आरके सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग द्वारा बड़ेडोंगर में संचालित विश्वास मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण 21 फरवरी को किया गया था। निरीक्षण के दौरान मेडिलक स्टोर संचालन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। औषधि निरीक्षक द्वारा बड़ेडोंगर में संचालित विश्वास मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में अनियमितताएं पायी गई, फर्म में बिल बुक एवं शेड्यूल रजिस्टर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था। साथ ही स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधि ट्रेमाडेक्स एवं अन्य औषधि टॉक्स सीवी, गुडसेफ 200, सेफ्लॉक्स 200 डीटी जैसे दवाईयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों का संधारण भी नियमानुसार नहीं करना पाया गया था, जिसके लिये फर्म के संचालक प्रदीप विश्वास को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु फर्म के संचालक का जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी महेश नागवंशी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म विश्वास मेडिकल स्टोर का ड्रग लायसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया है। औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को दवाईयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों एवं शेड्यूल रजिस्टर का नियमानुसार संधारण के लिए निर्देश दिये गये हैं। निरीक्षण के दौरान स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे एवं नमूना सहायक रामसिंह कंवर शामिल रहे।