छत्तीसगढ़ में OPS और NPS के लिए बढ़ी समय सीमा, 5 मार्च तक चुनना होगा विकल्प
शासकीय सेवकों से पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ लेने अथवा NPS में बने रहने के लिए 05 मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से अपना विकल्प देने की अपील की गई है।
रायपुर। शासकीय सेवकों से पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ लेने अथवा NPS में बने रहने के लिए 05 मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से अपना विकल्प देने की अपील की गई है। वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने की समय-सीमा 05 मार्च 2023 निर्धारित की गई है।
इस समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने का यह अंतिम मौका है। जिन्होंने अभी तक विकल्प नहीं दिया है, उनसे अपील की गई है कि निर्धारित समय-सीमा में विकल्प दें।
गौरतलब है कि वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विकल्प देने के लिए 24 फरवरी 2023 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर विकल्प देने की समय-सीमा को 24 फरवरी से बढ़ाकर 05 मार्च 2023 किया गया है।
वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 लाख 02 हजार 798 शासकीय सेवकों में से पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ लेने के लिए 2 लाख 65 हजार 824 शासकीय सेवकों ने तथा एनपीएस में बने रहने के लिए 01 हजार 882 शासकीय सेवकों ने विकल्प लिया है।
इस प्रकार 88 प्रतिशत यानि 2 लाख 67 हजार 706 शासकीय सेवकों ने अपने विकल्प दे दिए हैं तथा 35 हजार 092 शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने का विकल्प देना बाकी है।