कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विवि के कुलपति को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस, यह है मामला
हाई कोर्ट ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति को अवमानना नोटिस जारी किया है।
रायपुर। हाई कोर्ट ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति को अवमानना नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी के जनसंचार विभाग के एचओडी की पदोन्नति के मामले में आवेदन का कोर्ट के आदेश के बाद भी निराकरण नहीं होने पर अवमानना याचिका लगाई गई है। हाई कोर्ट ने 21 मार्च को हाईकोर्ट ने उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. शाहिद अली ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अंतर्गत पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया था, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई। उन्होंने पदोन्नति की मांग को लेकर लगी याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 जून 2022 को विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा सचिव को याचिकाकर्ता की पदोन्नति से संबंधित अभ्यावेदन का 90 दिनों के भीतर निराकरण करने का आदेश दिया था
हाईकोर्ट में लगाई अवमानना याचिका: डॉ. अली ने आदेश के बाद भी आवेदन का निराकरण नहीं होने पर कुलपति बलदेव भाई शर्मा को पक्षकार बनाते अवमानना याचिका लगाई है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कुलपति बलदेव भाई शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर 21 मार्च को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है।