गणतंत्र दिवस के दिन पुलिस परेड ग्राउंड की ओर आने वाले मार्गो में इन वाहनों के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंधित, देखें रुटमैप
26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर मैं आयोजित है।
रायपुर। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर मैं आयोजित है। जिसमें राज्यपाल अनुसुइया उइके द्वारा ध्वजारोहण किया जाना है। इस दौरान पुलिस द्वारा आकषर्क परेड एवं स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा झांकी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम को देखने हेतु शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राएं, आमंत्रित विशिष्ट नागरिक, अधिकारी गण एवं भारी संख्या में आम जनता का पुलिस परेड ग्राउंड में आना संभावित है। जिसे देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात पुलिस रायपुर द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित होने वाले आगंतुकों के वाहनों के पार्किंग हेतु निम्नानुसार मार्ग एवं पार्किंग व्यवस्था बनाया गया है:-
01. लाल कार पास भारी वाहनों के लिए मार्ग एवं पार्किंग जिन आमंत्रित अतिथियों के पास लाल कार पास होगी वे पीडब्ल्यूडी चौक से छत्तीसगढ़ कॉलेज, कुंदन पैलेस से सीपीसी कैंटीन होकर एमटी वर्कशॉप गेट से वायरलेस ऑफिस के सामने से होकर मंच के पीछे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पार्किंग में अपना वाहन पार्क करेगें।
02. स्कूली छात्र छात्राओं को परिवहन करने वाले वाहनों के लिए मार्ग एवं पार्किंग परेड ग्राउंड में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को परिवहन करने वाली वाहन पुलिस लाइन पिछला गेट (धमतरी गेट) से अंदर प्रवेश कर स्केटिंग ग्राउंड के सामने मैदान में पार्क करेंगे।
03. बिना पास धारी वाहन चालकों के लिए मार्ग एवं पार्किंग पुलिस परेड ग्राउंड कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले दर्शक जिनके पास किसी प्रकार का पास नही है वे महिला थाना चौक से होकर सैंट पौल स्कूल पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर सकेंगे।
04. यातायात डायवर्शन गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पुलिस परेड ग्राउंड की ओर आने सभी मांगों पर सामान्य यातायात का आवागमन सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा अतः इस मार्ग से आवागमन करने वाले वाहन चालक अन्य मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थ चौक से कालीबाड़ी होकर आने वाले डीजल पेट्रोल सब्जी वाहन एवं अन्य सभी प्रकार के छोटे मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 07:00 बजे से दोपहर 12:00 तक प्रतिबंधित रहेगा।