भिलाई के सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस रद्द, बच्चे की मौत के बाद हुई कार्यवाही
सिरसा गेट भिलाई 3 स्थित सिद्धिविनायक (बच्चों का अस्पताल) में कार्यरत चिकित्सकीय डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा 10 माह के बच्चे शिवांश वर्मा के स्वास्थ्य उपचार में लापरवाही होने से बच्चे की मृत्यु होना पाया गया है, जो कि छ.ग. नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है।
दुर्ग। सिरसा गेट भिलाई 3 स्थित सिद्धिविनायक (बच्चों का अस्पताल) में कार्यरत चिकित्सकीय डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा 10 माह के बच्चे शिवांश वर्मा के स्वास्थ्य उपचार में लापरवाही होने से बच्चे की मृत्यु होना पाया गया है, जो कि छ.ग. नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि 11 दिसंबर को नोटिस जारी होने के 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत संस्था को छ.ग. राज्य उपचार्यगृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 2013 के तहत प्रदत्त लायसेंस क्रमांक (दुर्ग 0417/HOS) को निरस्त किया गया है। बच्चे के परिजनों द्वारा मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा विधिपूर्ण कार्रवाई की गई।