कर्मचारियों-अधिकारियों को छुट्टी को लेकर कड़े निर्देश, बिना अनुमति अवकाश नहीं…आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कर्मचारियों और अधिकारियों को छुट्टी के लिए अब सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कर्मचारियों और अधिकारियों को छुट्टी के लिए अब सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
विधानसभा शीतकालीन सत्र को 6 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ाये जाने के मद्देनजर ये आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर रानू साहू ने इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के मुताबिक जिले के कर्मचारियों व अधिकारियों को छुट्टी के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही इस बात का निर्देश दिया गया है कि वो बिना निर्देश मिले मुख्यालय भी नहीं छोड़ंगे।