निलंबित IAS विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी समेत चारों आरोपियों की रिमांड बढ़ी, 6 दिसंबर तक रहेंगे जेल में
मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन के मामले में जेल में बंद सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया।
रायपुर। मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन के मामले में जेल में बंद सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड अवधि होने पर आज चारों आरोपियों को कोर्ट में लाया गया जहां एक बार फिर से सही आरोपियों को झटका लगा। चारों आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।
रिमांड अवधि होने पर बुधवार को चारों आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। अदालत में कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने निलंबित आईएएस समीर विश्नोई को भी जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड में भेजने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 11 अक्टूबर को ईडी ने एक साथ छापा मारा था। इसमें 13 अक्टूबर को चिप्स के तत्कालीन आईएएस समीर विश्नोई, अधिवक्ता और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने इनसे 14 दिन तक पूछताछ की उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने 29 अक्टूबर को ईडी की विशेष अदालत में समर्पण कर दिया। उसे वहां से गिरफ्तार कर ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।