पटवारी ट्रांसफर पर रोक ! हाईकोर्ट ने सचिव और अवर सचिव से मांगा जवाब
बिलासपुर हाईकोर्ट ने पटवारियों के ट्रांसफर पर पर रोक लगा दी है।
बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पटवारियों के ट्रांसफर पर पर रोक लगा दी है। वहीं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। कई पटवारियों ने नियम विरुद्ध ट्रांसफर किए जाने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी।
दरइसल, 30 सितंबर को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव ने पटवारियों को ट्रांसफर आदेश जारी किया था। जिसमें बिलासपुर के मोपका पटवारी हल्का नंबर 29 में पदस्थ पटवारी आलोक तिवारी का ट्रांसफर राज्य शासन ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के कलेक्ट्रेट में भू-अभिलेख शाखा में कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने कहा- पटवारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार कलेक्टर को
इसी तरह अन्य पटवारी सूरज दुबे, फिरोज आलम, राजेंद्र साहू, राकेश कुमार पांडेय और उत्तम चंद्राकर का भी स्थानांतरण दूसरे जिलों में किया गया। इन पटवारियों ने नियम विरुद्ध तबादले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी। इसमें एडवोकेट मतीन सिद्दीकी, संदीप सिंह और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि पटवारियों की नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर हैं और उनका स्थानांतरण करने का अधिकार कलेक्टर को है। याचिकाकर्ताओं का दूसरे जिले में ट्रांसफर करने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी और वे सीनियर होते हुए भी जूनियर हो जाएंगे।
वकीलों ने कहा भू-राजस्व संहिता की धारा 104 में पटवारियों की नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। ऐसे ही राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर स्थानांतरण करने का अधिकार कलेक्टर को ही दिया है। लेकिन, पटवारियों का तबादला नियमों को दरकिनार कर प्रदेश स्तर पर किया गया है, जो अवैधानिक है।
हाईकोर्ट ने सचिव और अवर सचिव से मांगा जवाब –
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस पीपी साहू की बेंच में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।