December 23, 2024

धान खरीदी कार्य के उपयोग के अतिरिक्त पीडीएस बारदानों की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

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धान खरीदी कार्य के उपयोग के अतिरिक्त पीडीएस बारदानों की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

रायपुर/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपलब्ध पीडीएस बारदाने का धान खरीदी कार्य हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु विक्रय पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगायी गई है। सचिव छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी कर शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपलब्ध पीडीएस बारदाने की धान खरीदी कार्य हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु विक्रय पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में उल्लेखित है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु बारदाना व्यवस्था के संबंध में खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ दिनांक 29 सितंबर, 2020 को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि कोरोना महामारी के कारण नये जूट बारदाने का उत्पादन कार्य प्रभावित होने से नये जूट बारदाने की आपूर्ति राज्य की आवश्यकता एवं मांग अनुसार किया जाना संभव नहीं है ।

जूट बारदाने की कमी के संबंध में खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा उपरोक्त स्थिति में नये जूट बारदाने की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम होने से उसकी पूर्ति पीडीएस के जूट बारदाने से करनी पड़ेगी । इसके लिए उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के पश्चात बचत पीडीएस के जूट बारदानों को सुरक्षित रूप से रखा जाना आवश्यक है। उपरोक्त स्थिति में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(11) के तहत यह निर्देशित किया जाता है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपलब्ध पीडीएस बारदाने की धान खरीदी कार्य हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु विक्रय पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगायी जाती है।अतः पीडीएस बारदाने का उपयोग खरीफ वर्ष 2020-21 में केवल धान खरीदी हेतु ही किया जावेगा । उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध पीडीएस बारदाने का एकत्रीकरण शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार किया जावे एवं धान खरीदी के दौरान उक्त बारदाने उपलब्ध करायी जावे । जिले में पीडीएस बारदाने के एकत्रीकरण कराने एवं समय-समय पर मॉनिटरिंग करने का कार्य कलेक्टर द्वारा किया जाए। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा समितियों में पीडीएस बारदाने को सुरक्षित रखने के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश जारी किया जावे | पीडीएस के बारदाने की उपलब्धता की जानकारी की सॉफ्टवेयर में एंट्री पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देश अनुसार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं ।

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