Durg: बिना मर्जी नाबालिग को Kiss करना युवक को पहुंचा दिया जेल के सलाखों के पीछे, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला
जिले के कोर्ट ने एक मनचले को 2 साल की सजा सुनाई है।
दुर्ग।जिले के कोर्ट ने एक मनचले को 2 साल की सजा सुनाई है। साल 2018 की घटना पर कोर्ट ने 14 सितंबर को सजा सुनाई है। दुर्ग न्यायालय के अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में पाक्सो एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया गया.
युवक ने युवती के मर्जी के बिना उसे किस कर लिया था। जब मामले की जांच की गई तो आरोपी दोषी पाया गया. जिसके बाद 14 सितंबर को कोर्ट ने आरोपी कामता पटेल को 2 साल की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक मामला दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र का है। नाबालिग बाजार से वापस घर लौट रही थी। घर से कुछ दूरी पर आरोपी कामता ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसके कंधे पर किस कर लिया.जिससे युवती चौंक गई। घर पहुंचकर युवती ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। युवक के खिलाफ शिकायत लेकर परिजन थाने पहुंचे।
आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. मामले में जांच की गई। जांच की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। जिस पर अदालत ने 14 सितंबर को आरोपी के खिलाफ सजा सुनाई है।