मूर्तिकारों की परेशानी हुई दूर, अब 4 फीट के बजाए 8 फीट की मूर्ति होगी पंडालों में स्थापित, गाइडलाइन में संशोधन
मूर्तिकारों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन में संशोधन किया है।
रायपुर। मूर्तिकारों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के मुताबिक अब मूर्ति 4 फीट के बजाय अब 8 फीट की मूर्ति स्थापित कर सकेंगे। बशर्ते मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित न हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्ति की स्थापना व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
धुमाल बजाने के लिए भी मिली अनुमति, लेकिन निर्धारित स्थान पर ही धुमाल बजेगा। मूर्ति स्थापना व विसर्जन के दौरान धूमाल नहीं बजा पाएंगे। बाकी बिंदुओं पर कोई बदलाव नहीं।