Chhattisgarh: जीपी सिंह को SC से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, सुनवाई में जांच में सहयोग की बात कही
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हैं।
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हैं। यहां तक की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में जांच में सहयोग की बात कही है।
गौरतलब है कि जीपी सिंह के खिलाफ अवैध संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उनके घर और निकट संबंधियों के यहां छापामार कार्रवाई की थी। छापा के दौरान अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी एसीबी की प्राप्त हुई।
इस दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए जिसमें सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे थे। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। बाद में कोतवाली थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था।